चाय-समोसा खिलाने की शर्त पर कंपनी का जुर्माना माफ
नई दिल्ली, सितम्बर 24 -- नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। हाईकोर्ट ने कंपनी पर लगाए गए 50 हजार रुपये के जुर्माने को माफ कर दिया, लेकिन इसके लिए अनोखी शर्त रख दी। कोर्ट ने कंपनी के वकील को निर्देश दिया कि वह एक सप्ताह के भीतर दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (डीएचसीबीए) के सभी कर्मचारियों को समोसे खिलाएं और चाय पिलाएं। न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी की पीठ ने इंडस बिर्रा बेवरेजेज की जुर्माना माफी की अर्जी मंजूर करते हुए यह निर्देश दिया। कंपनी ने 20 अगस्त के आदेश में लगाए गए जुर्माने को माफ करने का आग्रह किया था। कंपनी ने चेक बाउंस मामले में उसके खिलाफ दर्ज मुकदमे को रद्द करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। यह भी पढ़ें- समोसा-चाय की दावत देनी होगी; दिल्ली हाई कोर्ट ने माफ करने की ऐसी शर्त क्यों लगाई 20 अगस्त को सुनवाई के दौरान पीठ ने पाया...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.