कानपुर, अगस्त 12 -- कानपुर। नौबस्ता में दोस्त के सिर व गर्दन पर चापड़ से हमला करने वाले युवक को एडीजे-11 सुभाष सिंह ने सात साल कैद व 15 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। वर्ष 2021 में चाय पीने के दौरान गिलास टूटने पर युवक ने पैसे नहीं दिए, जिस पर गुस्साए दोस्त ने एक के बाद एक चापड़ से कई वार किए थे। चार्जशीट दाखिल होने के बाद घायल युवक की मौत हो गई थी। वादी रामचंद्र प्रजापति ने नौबस्ता थाने में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि 16 जुलाई 2021 को रात 10 बजे उनके बड़े भाई रामशंकर प्रजापति बुखार की दवा लेने गए थे। यह भी पढ़ें- हत्या के चार आरोपियों को आजीवन कारावास रास्ते में सचान ट्रेडिंग कंपनी के पास अजय प्रकाश ने रामशंकर की गर्दन और सिर पर चापड़ से हमला कर दिया था। परिजनों ने उन्हें गंभीर हालत में भर्ती कराया था। मामला एडीजे-11 की कोर्ट में ट्राय...