बागपत, मई 31 -- बागपत। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने अहैड़ा गांव में चाचा-भतीजे पर हमला करने वाले दो आरोपियों की जमानत याचिका सुनवाई के बाद खारिज कर दी। दोनों आरोपी 15 मई से जेल में बंद हैं। अहैड़ा गांव निवासी बिजेंद्र ने गत पांच फरवरी को बागपत कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने बताया कि माचिस नहीं देने पर गांव के ही संदीप, निखिल और कुलदीप ने पहले गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी दी। इसके थोड़ी देर बाद बाटू, संदीप, निखिल और कुलदीप निवासी अहैड़ा ने लाठी-डंडे और लोहे की रॉड से हमला कर दिया। इसमें बिजेंद्र और उसका भतीजा दीपांशु घायल हो गए थे। डीजीसी राहुल सिंह नेहरा ने बताया कि इस मामले में जेल में बंद आरोपी निखिल और कुलदीप ने न्यायालय में जमानत याचिका दायर कराई, जिसे जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने सुनवाई के बाद खारिज...