हरिद्वार, फरवरी 10 -- रेलवे स्टेशन पर चाकू से हमला करने के आरोपी की जमानत अर्जी को पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरुण वोहरा ने खारिज कर दिया है। शासकीय अधिवक्ता बीरेंद्र कौशिवा के अनुसार, 12 सितंबर 2025 को पीड़ित भीमा ने पुलिस को बताया था कि वह रेलवे स्टेशन पर टिकट घर के बाहर खड़ा था। तभी आरोपी शिवकुमार वहां आया और उससे शराब मांगने लगा। शराब देने से मना करने पर आरोपी ने गाली-गलौज की। पीड़ित ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने जान से मारने की नीयत से उसके पेट में चाकू मार दिया। आरोपी शिवकुमार पुत्र मारुथू पांडे निवासी अलीनगर तमिलनाडु को पकड़कर जीआरपी पुलिस के सुपुर्द किया गया था। घायल अवस्था में पीड़ित को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया था, जिसकी जमानत अर्जी अब अदालत ने खारिज की है।

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