नई दिल्ली, जुलाई 21 -- नई दिल्ली, का.सं.। साकेत जिला अदालत ने बदरपुर में वर्ष 2019 में हुई हत्या के मामले में मनीष उर्फ शिवम, निशु झा और दीवाकर उर्फ मोनू को आईपीसी की धारा 302 और 324 के तहत दोषी ठहराया है। अदालत ने माना कि तीनों ने रंजिश के चलते साझा मंशा से राम प्रकाश पर चाकू से हमला कर उनकी हत्या की थी। हालांकि, निशु झा को शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के आरोप से बरी कर दिया गया। कोर्ट ने मृतक के बेटे और चश्मदीद गवाह सौरव शर्मा की गवाही को विश्वसनीय माना, जिसे चिकित्सकीय और फॉरेंसिक साक्ष्यों से भी पुष्टि मिली। सजा पर सुनवाई गुरुवार को होगी।

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