चाकू से जानलेवा हमले के दोषी को सश्रम कारावास
आजमगढ़, अगस्त 21 -- आजमगढ़, संवाददाता। शादी से इनकार करने पर चाकू से जानलेवा हमला किए जाने के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने दोषी को एक वर्ष नौ माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने उस पर सात हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक कमलापति ने शुक्रवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादी मुकदमा रामपत निवासी अलौवा थाना कप्तानगंज लुधियाना में रहता था। वादी रामपत की बेटी सरिता के विवाह की बातचीत राबिन सिंह निवासी खाखन सारकज नाहर खाखू थाना हिंदूमल जिला गंगानहर राजस्थान से चल रही थी। रामपत ने राबिन सिंह के घर आदि की जानकारी करने के बाद शादी से इनकार कर दिया। इस बात पर राबिन सिंह नाराज हो गया और 8 फरवरी 2025 को रामपत के घर अलौवा आ पहुंचा। राबिन सिंह ने घर वालों को धमकाना शुरू कर दिया। इस...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.