मुजफ्फरपुर, जून 8 -- मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। पड़ोसी की चाकू से गोदकर हत्या मामले में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-पांच सुमन कुमार दिवाकर की अदालत ने सोमवार को दोषी भोला मांझी को उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।मामला मीनापुर थाना क्षेत्र के नरियार बंग्लाटोला गांव का है। आरोपी भोला मांझी और मृतक जितेंद्र मांझी पड़ोसी थे। मृतक के पिता सुरेश मांझी ने पानापुर ओपी में एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें बताया कि घटना के दिन शाम को भोला मांझी शराब पीकर आया और दरवाजे पर गाली-गलौज करने लगा। बेटे जितेंद्र ने विरोध किया तो भोला ने चाकू से उसपर हमला कर दिया। हमले में जितेंद्र के गले समेत शरीर के कई हिस्सों में गंभीर जख्म हो गए। परिजन उसे तुरंत कांटी पीएचसी ले गए,...