कुशीनगर, मार्च 14 -- पडरौना, निज संवाददाता।अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर दो परमेश्वर प्रसाद ने शुक्रवार को नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के विशुनपुरा खुर्द में 30 साल पूर्व बच्चों के गोली खेलने को लेकर हुए विवाद में सुलझाने पहुंचे एक व्यक्ति को चाकू मारने कर घायल करने के मामले में एक व्यक्ति को सात साल का सश्रम कारावास व दस हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर दो के सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी संजीव कुमार सिंह ने बताया कि नेबुआ नौरंगिया थाने में वादी मुकदमा मोती पुत्र विक्रम ने 2 जनवरी 1997 को पौने पांच बजे सूचना दिया कि 21 दिसंबर 1996 को भुटेली पुत्र नंदन और अकलू पुत्र चंडी के बच्चों के बीच गोली खेलने को विवाद हुआ है। भुटेली गाली देने लगा और अकलू के मां को करामत पुत्र सोहरन ने थप्पड़ मार...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.