चाकू मारकर हत्या के दोषी अभियुक्तों को आजीवन सश्रम कारावास की सजा
जहानाबाद, जून 19 -- अरवल, निज प्रतिनिधि। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश रवि रंजन मिश्रा के न्यायालय द्वारा ग्राम नदौरा, थाना कुर्था निवासी राहुल पासवान, प्रिंस बिन्द उर्फ छोटू विंद एवं गौतम कुमार को भादवि की धारा 302 में दोषी पाते हुए आजीवन सश्रम कारावास एवं पचास पचास हजार रुपया अर्थ दंड की सजा सुनाई है। अर्थ दंड की रकम नहीं देने पर छ: माह अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। सरकार की ओर से पक्ष रख रहे अपर लोक अभियोजक बिंदु भूषण प्रसाद ने बताया कि इस केस के सूचक ग्राम कैथा लोदीपुर थाना कुर्था निवासी विश्वनाथ यादव ने कुर्था थाना कांड संख्या 182/19 में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि 24 अक्टूवर 2019 को सूचक के पुत्र वाल्मीकि कुमार अपने तीन अन्य दोस्तों के साथ शौच करने गया था। तब तीनों अभियुक्तों ने वाल्मीकि कुमार को पकड़कर चाकू...
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