हापुड़, मार्च 17 -- हापुड़ संवाददाता। जनपद न्यायाधीश अजय कुमार सिंह प्रथम ने पैसे के लेन देने को लेकर लेकर युवक पर चाकू से जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से घायल करने के दो अभियुक्तों को दस-दस वर्ष की सजा सुनाई है। इसके साथ ही एक अभियुक्त को 23 हजार और दूसरे अभियुक्त को 21 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) गौरव नागर ने बताया कि कोतवाली हापुड़ नगर क्षेत्र के ग्राम सबली निवासी खेमचन्द 11 जून 2020 को कोतवाली हापुड़ नगर में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि गांव के ही विकास पर पीड़ित के पुत्र राजू के 1500 रुपये उधार थे। जिसका तगादा पीड़ित के पुत्र राजू ने अब से करीब 15 दिन पूर्व किया था, जिन्हें देने से आरोपी विकास ने मना कर दिया था। पीड़िता के पुत्र के साथ गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी। तब पीड़ित अपने पु...