भदोही, अप्रैल 23 -- भदोही, संवाददाता। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित मामलों में दोषियों को सजा दिलाने का क्रम जारी है। इसी कड़ी में आयुध अधिनियम के दोषी को कोर्ट ने न्यायालय उठने तक की सजा तथास एक हजार रुपये अर्थदण्ड से दंडित किया। अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने बताया कि 14 जुलाई 2010 को औराई थाने की पुलिस ने एक चाकू के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। मामले में संबंधित धाराओं में मुकदमा कायम करने के बाद साक्ष्यों को कोर्ट में समय पर पेश कर दिया गया था। प्रकरण में लगातार पुलिस, मॉनिटरिंग सेल तथा पीओ वीरेन्द्र कुमार वर्मा पैरवी कर रहे थे। न्यायाधीश हरकिरन कौर, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या छह ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने चाकू के साथ गिरफ्तार दोषी अभियुक्त अशोक कुमार शर्मा निवासी कटका थाना कछवां जनपद मिर्जापुर को धारा 4/25 आ...