चाकूबाजी का आरोपी कोर्ट से बरी
गाज़ियाबाद, जून 23 -- गाजियाबाद, संजीव वर्मा। कविनगर थाना क्षेत्र के शास्त्रीनगर में वर्ष 2019 में हुए चाकूबाजी मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-7 के न्यायाधीश मनीष निगम ने आरोपी पवन कुमार को दोषमुक्त कर दिया। आरोपी पर हत्या के प्रयास और अवैध चाकू रखने का आरोप था। अभियोजन के अनुसार, 6 मई 2019 को अरविंद सिंह पर चाकू से हमला कर गर्दन पर गंभीर चोट पहुंचाई गई थी। जांच में पुलिस ने पवन कुमार को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चाकू बरामद किया था। सुनवाई के दौरान घायल अरविंद ने कोर्ट में आरोपी की पहचान करने से इंकार कर दिया। उनकी पत्नी रजनी सिंह भी अभियोजन पक्ष के कथनों का समर्थन नहीं कर सकीं। यह भी पढ़ें- महिला हत्या कांड में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज वहीं डॉक्टर ने चोटों की पुष्टि तो की, लेकिन अन्य कारणों से चोट लगने की संभावना से...
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