मथुरा, फरवरी 6 -- चाकूधारी को एसीजेएम चतुर्थ अदालत ने जेल बिताई अवधि और 500 रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। गोविन्द नगर थाना पुलिस ने वर्ष 2025 में गोपाल पुत्र मोहनलाल निवासी नवनीत नगर को अवैध चाकू के साथ गिरफ्तार कर उसके खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। मुकदमे की सुनवाई एसीजेएम चतुर्थ की अदालत में हुई। आपरेशन कन्विक्शन के तहत गोपाल ने अदालत में अपना जुर्म कबूल कर लिया। इस पर अदालत ने उसे उक्त सजा से दण्डित किया है।

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