रांची, जून 18 -- रांची, संवाददाता। चाईबासा जिला कोषागार से अवैध वेतन निकासी मामले में जेल में बंद आरोपियों सरकार हेंब्रम, अरुण मार्डी और देवनारायण मुर्मू को अदालत से राहत नहीं मिली। सीआईडी के विशेष न्यायाधीश कुलदीप की अदालत ने गुरुवार को तीनों आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी। इससे पहले देवनारायण मुर्मू, सरकार हेंब्रम और अरुण मार्डी की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। गुरुवार को अदालत ने अपना सुरक्षित आदेश सुनाया। यह भी पढ़ें- बोकारो ट्रेजरी घोटाला में जमानत पर आदेश 24 जून को यह भी पढ़ें- फर्जी एफडी घोटाले में पूर्व शाखा प्रबंधक को जमानत नहीं

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