प्रयागराज, जनवरी 15 -- प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को चाइनीज मांझा के निर्माण और खरीद-फरोख्त को सख्ती से प्रतिबंधित करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि यह मानव ही नहीं पक्षियों के लिए घातक है। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली एवं न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने जौनपुर के अधिवक्ता हिमांशु श्रीवास्तव व दो अन्य की जनहित याचिका पर दिया है। कोर्ट ने कहा कि 2015 में चाइनीज मांझा पर प्रतिबंध के निर्देश दिए गए थे, जिसका पालन नहीं किया गया और याचिकाएं दाखिल हो रही हैं। यह याचिका जौनपुर में चाइनीज मांझा से हुई घटनाओं को लेकर दाखिल की गई थी। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि जौनपुर समेत पूरे प्रदेश में चाइनीज मांझा के निर्माण, बिक्री व उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए क्योंकि पहले भी हाईकोर्...
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