प्रयागराज, अक्टूबर 19 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चाइनीज मंझे की बिक्री पर रोक को लेकर पुलिस के प्रयासों को नाकाफी बताते हुए सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि सरकार के हलफनामे में भले ही कार्रवाई दिखाई गई है, लेकिन हकीकत में अब भी आये दिन अखबारों में चाइनीज मंझे से आम लोगों के घायल होने की खबरें आ रही हैं। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली एवं न्यायमूर्ति सुधांशु चौहान की खंडपीठ ने डॉ. कमल कुमार जायसवाल की जनहित याचिका पर दिया है। कोर्ट ने कहा कि सरकार ने बताया कि चाइनीज मंझे के इस्तेमाल पर कड़ी कार्रवाई की गई है, लेकिन वास्तविक स्थिति यह है कि बताए जा रहे पुलिस के प्रयास जरूरी कोशिशों से काफी कम हैं, क्योंकि अब भी समय-समय पर अखबार में खबरें छपती हैं कि चाइनीज मंझे के इस्तेमाल से आम जन घायल हो रहे हैं। सरकारी वकील ने यह बताने के लिए समय...