जमशेदपुर, फरवरी 18 -- जमशेदपुर। पीएनबी मैटेलिक इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड चांडिल की रेखा सिंह को 10 लाख से ज्यादा भुगतान करेगी। मंगलवार को सरायकेला उपभोक्ता न्यायालय से यह आदेश हुआ है। अधिवक्ता दीपा सिंह के अनुसार, रेखा सिंह के पति सुखेंद्र कुमार सिंह ने पीएनबी मैटेलिक इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से 2 लाख 36 हजार 850 रुपए का बीमा कराया था लेकिन फरवरी 23 में उनकी मौत हो गई। इससे बीमा कंपनी ने रेखा सिंह से बॉन्ड ले लिया और भुगतान करने के बजाय डेढ़ वर्ष से दौड़ा रही थी। बीमा कंपनी केे खिलाफ रेखा सिंह ने सरायकेला उपभोक्ता न्यायालय में शिकायत अर्जी दिया था। अर्जी देकर बीमा कंपनी पर इंश्योरेंस पॉलिसी की मानक से कम रकम भुगतान करने का आरोप लगाकर इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी।

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