चलती पिकअप में छात्रा से गैंगरेप में दो दोषी करार, सजा 20 को
रांची, जुलाई 14 -- रांची, संवाददाता। इंटर की छात्रा से चलती पिकअप वैन में सामूहिक दुष्कर्म से जुड़े सात साल पुराने मामले में न्यायायुक्त एके मिश्रा की अदालत ने मंगलवार को चालक दीपक महतो और खलासी छोटू उर्फ गुड्डू चौहान को दोषी करार दिया है। मामले में सजा की बिंदु पर 20 जुलाई को सुनवाई होगी। फैसले के दिन अभियुक्त छोटू उर्फ गुड्डू चौहान अदालत में उपस्थित नहीं हुआ। इस पर अदालत ने उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करने और उसके जमानतदार को नोटिस जारी करने का आदेश दिया। जबकि, दूसरे अभियुक्त दीपक महतो को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया। दोनों आरोपी जमानत पर चल रहा था। घटना को अंजाम 10 जनवरी 2019 को दिया गया था। घटना को लेकर पीड़िता ने सदर थाना में बैलेरो पिकअप वैन के चालक और खलासी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पीड़िता डालटनगंज जाने के लिए बस क...
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