चित्रकूट, दिसम्बर 19 -- चित्रकूट। संवाददाता न्यायिक मजिस्ट्रेट मऊ एस आनंद की अदालत ने चलती गाड़ी में पत्थर मारकर सीसा तोड़ने व गालीगलौज कर जान से मारने की धमकी देने में दोषी शिवनायक निवासी पूरब पताई को 2100 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। न्यायालय में अभियोजन पक्ष से सहायक अभियोजन अधिकारी सिद्धार्थ सिंह ने प्रभावी बहस की।

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