गोपालगंज, मार्च 19 -- गोपालगंज, विधि संवाददाता। जिला सत्र न्यायाधीश दो कुमार सुधांशु की कोर्ट ने गुरुवार को भोरे के चर्चित व्यवसायी और दुबई के ठेकेदार रामाश्रय सिंह हत्याकांड में दो और आरोपितों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 50 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अभियोजन पक्ष से सहायक लोक अभियोजक रामेश्वर सिंह और बचाव पक्ष से अधिवक्ता प्रभुनाथ सिंह, मोहनीश कुमार शाही व रूपेश तिवारी की दलीलों को सुनने के बाद पूर्व प्रमुख कलावती देवी के भतीजे राजू सिंह और पूर्व बीडीसी विनय कुमार मिश्र को सजा सुनाई। इसके साथ ही इस हत्याकांड में कुल नामजद नौ में से छह लोगों को आजीवन कारावास की सजा हो चुकी। मालूम हो कि गत 13 जून 2019 को रामाश्रय सिंह की खजुरहा के उनके ही निर्माणाधीन पेट्रोल पंप पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले को लेकर रामाश्रय...