पीलीभीत, जून 7 -- पीलीभीत। डीआईओएस कार्यालय में हुए करोड़ों रुपए के चर्चित घोटाला में आरोपी तीन और महिलाओं की नियमित जमानत याचिकाएं स्वीकार करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश रवींद्र कुमार ने एक-एक लाख रुपए के निजी बंध पत्रों एवं इतनी ही राशि के दो-दो जमानती दाखिल करने पर संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर रिहा करने का आदेश दिया गौरतलब है कि डीआईओएस कार्यालय में बिल लिपिक का कार्य देख रहे इल्हाम उर्रहमान पर अपनी तीन पत्नियों व अन्य रिश्तेदारों के खातों में कूटरचित तरीके से वेतन मद में करोड़ों रुपए हस्तनांतरित करने का आरोप लगा था। विवेचना के दौरान पुलिस ने मुख्य आरोपी की तीनों पत्नियों सहित सात महिलाओं को आरोपी बनाते हुए कोर्ट में पेश किया था। वहां से सभी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया था। मुख्य आरोपी को हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिल चुकी ...