मुजफ्फरपुर, जुलाई 15 -- मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। चर्चित कुंदन सिंह हत्याकांड में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-20 शरदचंद्र कुमार के कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुनाया। कोर्ट ने मामले में सेशन-ट्रायल का सामना कर रहे काजीमोहम्मदपुर थाने के गन्नीपुर निवासी राकेश कुमार उर्फ चुन्नू ठाकुर और कांटी की सदातपुर पंचायत के मुखिया अनिल चौबे को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। दोनों फिलहाल जेल में बंद है। इंचार्जी विवाद में एक फरवरी 2019 को कुंदन सिंह की बैरिया बस स्टैंड में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी。 यह भी पढ़ें- सड़क दुर्घटना के मामले में 12 साल बाद चालक बरीसत्र न्यायालय का निर्णय चुन्नू ठाकुर के अधिवक्ता रत्नेश भारद्वाज ने बताया कि सेशन-ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष ने 13 गवाहों को पेश किया गया। गवाहों के बयान विरोधाभासी थे। वैज्ञानि...