चरस रखने के दोषी को दो वर्ष का कठोर कारावास
रुद्रपुर, जुलाई 4 -- रुद्रपुर, संवाददाता। वर्ष 2015 में 250 ग्राम चरस के साथ पकड़े गए आरोपी को विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट की अदालत ने दो वर्ष के कठोर कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन के अनुसार, आठ नवंबर 2015 को काशीपुर पुलिस सरकारी अस्पताल के पास रोटरी पार्क गोल गेट पर वाहन चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को देखकर एक बाइक सवार भागने लगा। संदेह होने पर पुलिस ने दोनों युवकों को पकड़ लिया। पूछताछ में उनकी पहचान फिरोज खान और अजमत के रूप में हुई। तलाशी के दौरान अजमत के बैग से 250 ग्राम चरस बरामद हुई। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) दीपाली शर्मा की अदालत में हुई। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने अजमत को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। मामले में सह आरोपी फिरोज खान को पहले ही दंडित किया जा चुका है।...
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