बिजनौर, अगस्त 29 -- एनडीपीएस एक्ट कोर्ट के स्पेशल अपर सत्र न्यायाधीश निजेंद्र कुमार ने अवैध चरस रखने के आरोप में पकड़े गए नूरपुर थाना क्षेत्र के रविदास शर्मा को दोषी पाकर उसे चार वर्ष दो माह की कठोर सजा सुनाई और पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया। एडीजीसी रितेश चौहान ने बताया कि शिवालाकला थाना में तैनात सब इंस्पेक्टर संजीव कुमार व अन्य पुलिस कर्मियों को मुखबिर से मिली सूचना आधार पर 16 दिसंबर 2019 को जब पुलिस वाले गश्त करते हुए रतनगढ़ गन्ना सेंटर के पास पहुंचे तो अलाउद्दीनपुर की ओर से जाने वाली सड़क पर एक व्यक्ति पुलिस को देखकर तेज कदमों से चलने लगा। उसे व्यक्ति पर शक होने पर पुलिस वालों ने उसे व्यक्ति को पकड़ लिया। पकड़े गए व्यक्ति की जेब से सवा दौ सौ ग्राम अवैध चरस बरामद हुई थी। पकड़े गए व्यक्ति ने अपना नाम रविता शर्मा पुत्र नत्थू राम शर्मा निवा...