बिजनौर, फरवरी 27 -- मंडावली पुलिस द्वारा गश्त के दौरान पकड़े गए व्यक्ति के पास से अवैध चरस बरामद होने के मामले में एनडीपीएस एक्ट कोर्ट के स्पेशल जज प्रशांत मित्तल ने नजीबाबाद के महताब को दोषी पाते हुए चार साल की सजा के साथ एक हजार रुपए का जुर्माना लगाया। विशेष लोक अभियोजक रितेश चौहान ने बताया कि 19 दिसंबर 2020 की रात को मंडावली थाने में तैनात तत्कालीन सब इंस्पेक्टर बाबूराम गौतम साथी पुलिस कर्मियों के साथ जब गश्त करते हुए मोटा महादेव मंदिर तिराहे पर पहुंचे तो सामने की ओर से एक व्यक्ति पैदल पैदल आता दिखाई दिया। पुलिस ने टॉर्च मार कर देखा तो वह व्यक्ति शकपका कर पीछे मुड़कर जाने लगा। पुलिस को शक होने पर उसे व्यक्ति को पड़कर पूछताछ की तो उसने कबूल किया कि उसके पास चरस है जिसे वह आसपास के क्षेत्र में सप्लाई करता है। आरोपी के कब्जे से 240 ग्राम चरस...