टिहरी, अगस्त 21 -- । चरस बेचने के आरोपी को विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस ऐक्ट) जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित कुमार सिरोही की अदालत ने दोषी मानते हुए 7 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 50 हजार अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा न करने पर दोषी को 3 माह अतिरिक्त जेल में रहना पड़ेगा। जिला शासकीय अधिवक्ता स्वराज्य सिंह पंवार ने बताया कि 21 फरवरी 2022 को थाना मुनिकीरेती के ढालवाला चौकी पुलिस और एसओजी की टीम ने ढालवाला व ऋषिकेश क्षेत्र में संयुक्त चेकिंग अभियान के दौरान मुखबिर की सूचना पर आरोपी विपुल चौहान पुत्र रणवीर चौहान निवासी कटा पत्थर विकासनगर देहरादून को 800 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस ऐक्ट में मुकदमा दर्ज कर उसे कोर्ट के निर्देश पर जेल भेजा। गवाह, बरामद चरस सहित अन्य दस्तावेजों के ...