गोपालगंज, जुलाई 14 -- कोर्ट ने आरोपित तस्कर को एक लाख रुपए अर्थदंड की सजा भी सुनाई डीजे प्रथम सह स्पेशल जज एनडीपीएस एक्ट संजीव कुमार सिंह की कोर्ट ने सुनाई सजा गोपालगंज, विधि संवाददाता। जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सह स्पेशल जज एनडीपीएस एक्ट संजीव कुमार सिंह की कोर्ट ने 36.895 किलो ग्राम चरस बरामदगी के चार साल पुराने मामले में सजा सुनायी है। जिसमें हरियाणा के हिसार जिले के तस्कर शिवकुमार को दोषी पाते हुए दस वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि नहीं जमा करने पर उसे छह माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भी काटनी पड़ेगी। यह भी पढ़ें- चरस तस्करी में तीन साल का कठोर कारावास अभियोजन पक्ष से स्पेशल पीपी ललन द्विवेदी की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने सजा सुनाई। सजा सुनाए जाने के बाद दोषी को सजा काटने के लिए स्था...