शाहजहांपुर, जनवरी 20 -- शाहजहांपुर। थाना बंडा क्षेत्र में चरस तस्करी के मामले में न्यायालय ने फैसला सुनाया है। अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-7 नुसरत खान ने 2 किलो 45 ग्राम चरस की बरामदगी के मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए 15 वर्ष के कठोर कारावास और डेढ़ लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मामला 6 फरवरी 2024 का है। थाना बंडा में तैनात उपनिरीक्षक नीरज कुमार सिंह ने एफआईआर दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार वह पुलिस टीम के साथ गश्त पर थे, तभी मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति के पास चरस है और समय रहते कार्रवाई करने पर बरामदगी हो सकती है। सूचना पर पुलिस टीम ददीउरी मोड़ तिराहे के पास पहुंची, जहां संदिग्ध व्यक्ति खड़ा मिला। पुलिस ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। पूछताछ में युवक ने घबराकर अपने पास चरस होने की बात स्वीकार की। तलाशी और तौल के दौरान...