बागपत, फरवरी 23 -- बागपत। एडीजीसी दीपक कुमार ने बताया कि हरचंदपुर गांव का रहने वाला अरशद वर्ष 2013 में चरस की तस्करी करते हुए पकड़ा गया था। जिसके बाद बागपत कोतवाली पर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने उसे तभी गिरफ्तार करते हुए न्यायालय में पेश किया था। कुछ दिनों बाद ही मुकदमे के विवेचक ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। तभी से उक्त मुकदमे की सुनवाई न्यायालय में चल रही थी। सोमवार को न्यायाधीश ने सुनवाई पूरी होने के बाद चरस तस्कर अरशद को एक साल की सजा सुनाई, साथ ही उस पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड़ लगाया।
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