उन्नाव, मार्च 12 -- उन्नाव। विशेष सत्र न्यायाधीश मनीष निगम की अदालत ने चरस तस्कर को दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपये अर्थदंड भी लगाया। दही थाना पुलिस ने दो फरवरी 2024 को दही थाना पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान क्षेत्र के वाजिदपुर गांव के अनिल पुचक्का को रोका था। अनिल की गतिविधि संदिग्ध लगने पर पुलिस ने तलाशी ली तो उसके पास 1.300 किलो मादक पदार्थ बरामद दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा में कार्यवाई की और गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। जहां से उसे जेल भेज दिया गया। मुकदमे के विवेचना तत्कालीन एसआई राजेंद्र सिंह ने की और 13 फरवरी 2024 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। गुरुवार को मुकदमे की अंतिम सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से सरकारी वकील विनय प्रकाश शुक्ला की दलील व साक्ष्य के आधार पर आरोपी ...