बरेली, अप्रैल 18 -- बरेली, विधि संवाददाता। फास्ट ट्रैक प्रथम राघवेंद्र मणि की कोर्ट ने चरस तस्कर को सश्रम तीन माह 11 दिन की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर चार हजार का जुर्माना भी ठोका है। जुर्माना न देने पर 15 दिन की अतिरिक्त कैद का भी आदेश दिया है। एडीजीसी क्राइम संतोष श्रीवास्तव ने बताया कि कोतवाली में तैनात एसआई नैपाल सिंह ने 23 फरवरी 2010 को चौकी चौराहे के पास एक रेस्टोरेंट के पास से बहेड़ी क्षेत्र के गांव गुरसौली के लालताप्रसाद पुलिस ने 530 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट में जेल भेजा था। इस केस में आरोप साबित करने को चार गवाह पेश हुए थे। यह भी पढ़ें- सीएन लॉ कॉलेज में नशा मुक्ति पर जागरुकता कार्यक्रम सुनवाई के दौरान आरोपी लालता प्रसाद ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। कोर्ट में आरोपी को तीन माह 11 दिन की कैद की सजा सुनाई।
हिंदी...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.