चरस तस्करी में तीन साल का कठोर कारावास
बागेश्वर, जुलाई 14 -- बागेश्वर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज तोमर की अदालत ने 362 ग्राम चरस तस्करी के मामले में आरोपी को तीन वर्ष के कठोर कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर उसे तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। सहायक निदेशक अभियोजन श्रद्धा रावत ने बताया कि 31 अक्तूबर 2022 को एनडीपीएस प्रभारी कुंदन सिंह रौतेला पुलिस टीम के साथ कपकोट थाना क्षेत्र में चेकिंग कर रहे थे। इस दौरान भराड़ी बाजार से सौंग-मुनार रोड स्थित बाईपास पुल के पास कपकोट की ओर आ रहे एक युवक ने पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया। यह भी पढ़ें- एनडीपीएस के तीन साल पुराने मामले में एक दोषी शक होने पर पुलिस ने उसे पकड़कर तलाशी ली, जिसमें उसके पास से 362 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने आरोपी रोहित सिंह पुत्र गोपाल सिंह, निवासी क...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.