चम्पावत, जून 24 -- चम्पावत। अदालत ने चरस तस्करी के दो दोषियों को 18-18 साल की सजा सुनाई है। दोनों दोषियों पर दो-दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर दो-दो साल की अतिरिक्त सजा होगी। पाटी पुलिस ने 29 दिसंबर 2020 को चेकिंग के दौरान ग्राम पंचायत कोकना धारी, नैनीताल निवासी 36 वर्षीय प्रकाश सिंह और 50 वर्षीय गणेश सिंह के पास से 9.700 किलो चरस बरामद की थी। दोनों पक्षों की बहस के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल ने आरोपी प्रकाश सिंह और गणेश सिंह को सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से डीजीसी विद्याधर जोशी ने पैरवी की।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...