रुद्रपुर, मई 31 -- रुद्रपुर, संवाददाता। ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में वर्ष 2018 में चरस के साथ गिरफ्तार किए गए एक तस्कर को अदालत ने दोषी ठहराते हुए दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस दीपाली शर्मा की अदालत ने आरोपी पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अभियोजन के अनुसार, 25 मार्च 2018 की रात उपनिरीक्षक होशियार सिंह पुलिस टीम के साथ ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में गश्त पर थे। फुलसुंगा तिराहे के पास सूचना मिली कि एक युवक चरस की तस्करी के इरादे से घूम रहा है। सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर संदिग्ध युवक को पकड़ लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम दिनेश सिंह मेहरा निवासी डूनी, गंगोलीहाट (पिथौरागढ़) बताया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 235 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोप प...