विकासनगर, फरवरी 27 -- थाना सहसपुर क्षेत्र में वर्ष 2015 में चरस बरामदगी के मामले में न्यायालय ने शुक्रवार को आरोपी को दोषमुक्त कर दिया है। पुलिस ने 14 सितंबर 2015 की रात जमनपुर प्रगति विहार तिराहे के पास से आसिफ अली उर्फ सोनू अली को गिरफ्तार कर उसके पास से करीब 1 किलो 50 ग्राम चरस बरामद करने का दावा किया था। इस संबंध में थाना सहसपुर में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया गया था। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने पुलिस टीम, विवेचक तथा अन्य गवाहों के बयान और एफएसएल रिपोर्ट पेश कर आरोप सिद्ध करने का प्रयास किया। वहीं बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि बरामदगी के समय स्वतंत्र गवाह नहीं लिए गए और एनडीपीएस एक्ट की आवश्यक कानूनी प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलों और साक्ष्यों का परीक्षण क...
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