रुद्रपुर, अप्रैल 10 -- अजय जोशी, रुद्रपुर। वर्ष 2015 में 500 ग्राम चरस के साथ पकड़े गए अभियुक्त को विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) की अदालत ने दोषी ठहराते हुए दो वर्ष के कारावास और 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष के सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दीपक कुमार अरोरा ने बताया कि 28 दिसंबर 2015 को पुलिस उपाधीक्षक दीवानी राम आर्या के नेतृत्व में पुलिस टीम गश्त पर थी। इसी दौरान सूरजपुर नहर की पुलिया के पास से जसपुर के मोहल्ला नत्था सिंह निवासी साबिर अहमद को संदिग्ध अवस्था में पकड़ा गया। तलाशी लेने पर उसके पास से 500 ग्राम चरस बरामद हुई। इसके बाद आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने जांच पूरी कर आरोप पत्र न्याया...
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