चम्पावत, फरवरी 20 -- चम्पावत। उच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशन में जिले के सभी न्यायालयों में 14 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई जाएगी। डीएम मनीष कुमार ने बताया कि लोक अदालत में फौजदारी के शमनीय मामले, मोटर दुर्घटना वाद, भरण-पोषण, बैंक वसूली, एनआई एक्ट धारा,-पारिवारिक व वैवाहिक विवाद, श्रम, भूमि, दीवानी, राजस्व, वेतन, भत्ते समेत तमाम वादों का निस्तारण आपसी सुलह समझौते के आधार पर किया जाएगा।

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