नैनीताल, अक्टूबर 11 -- चमोली के आपदा प्रभावित थराली क्षेत्र को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आपदा से निपटने के लिए ठोस नीति बनाने के निर्देश दिए हैं और कहा है कि प्रभावितों को दी जा रही राहत नाकाफी है, जिसके चलते गांवों का संपर्क और स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रभावित हुई हैं। चमोली के आपदा प्रभावित थराली में राहत कार्यों को लेकर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कई सवाल पूछे हैं और राज्य सरकार को आपदा से निपटने के लिए कोई ठोस नीति बनाने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा कि उत्तराखंड पहाड़ी राज्य है। यहां बादल फटना, ग्लेशियरों का पिघलना, मानवीय हस्तेक्षप का कारण हो सकता है, लेकिन इनसे निपटने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। लगातार आ रही प्राकृतिक आपदाओं से राज्य का पर्यटन, स्थानीय लोग और उनका व्यवसाय प्रभावित हो रहा है। राज्य सरकार को इसे बचाना...