नोएडा, जनवरी 6 -- ग्रेटर नोएडा, संवाददाता। जिला न्यायालय ने 14 साल पहले हुई स्कूल के चपरासी की हत्या के मामले में दोषी धर्मवीर निवासी वैदपुरा को मंगलवार को उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। इस मामले में एक आरोपी को न्यायालय ने बरी कर दिया, जबकि एक आरोपी की मौत हो चुकी है। एडीजीसी शिल्पी भदोरिया ने बताया कि यह मामला वर्ष 2011 का है। वादी धीरज सिंह ने थाना बिसरख पुलिस को बताया था कि उसका भाई कालू राम उर्फ कल्लू निवासी ग्राम वैदपुरा गाजियाबाद के एक स्कूल में चपरासी था। वह 29 मार्च 2011 को घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं आया। परिजनों ने कल्लू की काफी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद 31 मार्च 2011 को थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई गई। इसी बीच पुलिस को सूचना मिली कि थाना क्षेत्र में एक अज्ञात...
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