रांची, अप्रैल 1 -- रांची, विशेष संवाददाता। हाईकोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस संजय प्रसाद की अदालत में चतरा में पाइपलाइन से जलापूर्ति योजना का काम करने वाली कंपनी के बकाया भुगतान नहीं करने के मामले में दाखिल अवमानना याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। सरकार का पक्ष सुनने के बाद अदालत ने अवमानना याचिका समाप्त कर दी। सुनवाई के दौरान अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार ने कोर्ट को बताया कि जिस कंपनी को यह काम दिया गया था, उसने काम पूरा नहीं किया। एकलपीठ ने भी कंपनी को बकाया भुगतान करने का निर्देश नहीं दिया था। एकल पीठ ने जुडको को कहा था कि इस मामले में वह तर्कसंगत आदेश पारित करे। जुडको की ओर से आदेश पारित कर कहा गया था कि कंपनी के बकाया मद में करीब पांच करोड़ बनता है। डीएमएफटी फंड से भुगतान किया जाएगा। अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार ने कोर्ट को ब...