चतरा, जून 8 -- चतरा हिन्दुस्तान प्रतिनिधि । चतरा नगर परिषद के निर्वाचित अध्यक्ष अताउर्रहमान उर्फ बाबू भाई के दो से अधिक बच्चे के मामले में हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। न्यायमूर्ति आनंद सेन की एकल पीठ ने दो से अधिक बच्चों की वास्तविक संख्या छिपाने और नामांकन के दौरान गलत शपथ पत्र प्रस्तुत करने के आरोपों पर संज्ञान लेते हुए नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव को निर्देश दिया है कि वे छह सप्ताह के भीतर इस पूरे मामले पर शपथ पत्र के माध्यम से सरकार का रुख स्पष्ट करें। यह भी पढ़ें- शपथपत्र में दो बच्चे, तीन रहने के मामले में सीएस, सचिव और डीसी को बनाया पक्षकारमामले की पृष्ठभूमि मालुम हो कि यह मामला चतरा नगर परिषद अध्यक्ष पद के निकटतम प्रतिद्वंदी रहे राजेश कुमार उर्फ राजेश साह द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आया। याचिकाकर्ता ...