चाईबासा, सितम्बर 1 -- चाईबासा, संवाददाता। नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में चक्रधरपुर निवासी अखिलेश सिंह को पॉक्सो एक्ट के तहत द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने 20 साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई और 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। इसके खिलाफ पीड़िता के बयान पर चक्रधरपुर थाना 24 जनवरी 2020 को मामला दर्ज किया गया था। दर्ज मामले में बताया गया था कि नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर अपने साथ सुनसान जगह पर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना का अंजाम देने के बाद आरोपी ने पीड़िता को जान मारने का धमकी दी। पीड़िता ने घर पहुंचकर परिजनों को आपबीती सुनाई। इसके बाद मामला दर्ज कराया गया।

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