नई दिल्ली, मई 14 -- सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राजस्थान के अधिकारियों को राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य के अंदर हो रहे अवैध रेत खनन को लेकर कड़ी फटकार लगाई। यह अभयारण्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तक फैला है और अवैध खनन से यहां के जलीय जीवों तथा घड़ियालों के लिए खतरा बना हुआ है। जस्टिस विक्रम नाथ, संदीप मेहता और विजय बिश्नोई की पीठ ने राजस्थान के अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) और खनन, वित्त, वन, पर्यावरण तथा परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभागों के प्रधान सचिवों को 19 मई को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया। पीठ ने कहा कि सभी अधिकारी अदालत के 2 अप्रैल के आदेश के पालन में एक हलफनामा देंगे। हलफनामे में आदेश के पालन की विस्तृत जानकारी होनी चाहिए। अदालत ने 2 अप्रैल को राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को अभयारण्य में अवैध खनन ग...