नई दिल्ली, अगस्त 25 -- पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (GMCH) में SC (अनुसूचित जाति) कोटे की एमबीबीएस सीटों पर काउंसलिंग पर रोक लगा दी है। मामला उन उम्मीदवारों से जुड़ा है, जिन्हें चंडीगढ़ प्रशासन ने 'माइग्रेंट एससी कैंडिडेट' बताते हुए एससी कोटे के लिए अयोग्य कर दिया था। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि वे चंडीगढ़ के ही रहने वाले और यहां पढ़ाई करने वाले उम्मीदवार हैं। उन्होंने नर्सरी से 12वीं तक की पढ़ाई चंडीगढ़ में की है और उनके पास चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा जारी एससी प्रमाणपत्र भी हैं। ऐसे में उन्हें चंडीगढ़ का वास्तविक निवासी उम्मीदवार माना जाना चाहिए।क्या है पूरा मामला? बता दें कि चंडीगढ़ के सरकारी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की कुल 200 सीटें हैं। इनमें 23 सीटें एसी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। या...