नई दिल्ली, जनवरी 2 -- दिल्ली की एक अदालत ने रिश्वतखोरी के मामले में एमसीडी के एक जूनियर इंजीनियर सहित तीन लोगों को दोषी ठहराया है। आरोप है कि इन लोगों ने घर बनाने की अनुमति देने के लिए रिश्वत की मांग की थी। साथ ही रिश्वत नहीं देने पर घर गिराने की धमकी दी थी। अदालत ने सजा पर सुनवाई के लिए 5 जनवरी की तारीख तय की है। दिल्ली की एक अदालत ने सीबीआई द्वारा 2024 में दर्ज रिश्वतखोरी के मामले में एमसीडी के एक जूनियर इंजीनियर सहित तीन लोगों को दोषी ठहराया है। विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक ने सुरेंद्र कुमार शर्मा, सुरेंद्र कुमार जांगरा और रमेश चंद जैन को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 (लोक सेवक को रिश्वत देने से संबंधित अपराध) और भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी (आपराधिक षड्यंत्र) के तहत अपराधों का दोषी पाया। रमेश चंद जैन दिल्ली नगर निगम में जूनि...