वाराणसी, फरवरी 17 -- वाराणसी, संवाददाता। विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) पूनम पाठक की अदालत ने घूसखोरी के आरोपी विद्यापीठ पुलिस चौकी प्रभारी और उपनिरीक्षक शिवाकर मिश्रा की जमानत याचिका खारिज कर दी। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक विक्रमशिला चतुर्वेदी, आलोक श्रीवास्तव एवं कमलेश कुमार यादव ने पैरवी की। प्रकरण के अनुसार 27 जनवरी को शिकायतकर्ता प्रहलाद गुप्ता ने भ्रष्टाचार निवारण संगठन में शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप लगाया कि सिगरा थाने में उनकी पत्नी ने मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमे की विवेचना कर रहे उपनिरीक्षक शिवाकर मिश्रा ने 50 हजार की मांग की थी।शिकायत के बाद भ्रष्टाचार निवारण संगठन ने ट्रैप टीम गठित की गई। 29 जनवरी को टीम शिकायतकर्ता को साथ लेकर विद्यापीठ पुलिस चौकी पहुंची। यहां उपनिरीक्षक शिवाकर मिश्रा ने स्वयं रुपये न लेकर...