बागपत, मई 8 -- बागपत। खेकड़ा थाना क्षेत्र के बड़ागांव में घर से बुलाकर युवक की हत्या करने वाले आरोपी को न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई, साथ ही उस पर 45 हजार रुपये का अर्थदंड़ लगाया। अर्थदंड़ अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास के आदेश जारी किए। एडीजीजी गगन गोड ने बताया कि बड़ागांव निवासी बिहू उर्फ रजनीश पुत्र धर्मपाल ने 18 सितंबर 2016 को खेकड़ा थाने पर मुकदमा दर्ज कराया था। उसने बताया कि उसका भाई सोनू त्यागी और गांव का ही राजू उर्फ राजीव पुत्र दयानंद त्यागी अक्सर एक साथ शराब पीते थे। तीन दिन पहले शराब पीते समय इन दोनों में कहासुनी हो गई थी। यह भी पढ़ें- मालिक के हत्यारे नौकर को आजीवन कारावार जिसका फैसला करा दिया गया था, लेकिन राजू उर्फ राजीव उसी बात को लेकर उसके भाई सोनू से रंजिश रखने लगा था। जिसके चलते दोपहर करीब 12 बजे राजू घर आया और उसके...