संवाददाता, अगस्त 14 -- फर्रुखाबाद की फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र में दलित की हत्या में गुरुवार को दो सगे भाइयों समेत तीन को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। 15 साल पुराने मामले में फैसला सुनाते हुए विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट तरुण कुमार सिंह ने 90-90 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। शासकीय अधिवक्ता कृष्ण कुमार पांडे ने बताया कि टिलिया ग्वालटोली की भगवती देवी ने तीन जुलाई 2011 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 30 जून को ग्वालटोली निवासी फरमान, सलमान और परविंद समेत कई लोग उसके घर पर आए और बेटे संतोष कुमार को बाजार चलने की बात कह साथ ले गए। शाम तक बेटा घर नहीं आया तो दूसरे बेटे रामसेवक ने उसकी तलाश शुरू की। कहीं पता ने चलने पर रामसेवक घर आए युवकों के पास गए, पर वे भी नहीं मिले।दलित हत्या में दो सगे भाइयों को उम्रकैद दो जुलाई को रजीपुर के पास क्षत विक्षत लाश प...