नई दिल्ली, अगस्त 31 -- क्या घर में रखा ज्यादा सोना इनकम टैक्स विभाग के लिए परेशानी बन सकता है? इस सवाल का जवाब एक हालिया मामले में सामने आया है। नागपुर इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल (ITAT) ने एक अहम फैसले में कहा है कि घर में मिली हर ज्वेलरी को सिर्फ इसलिए व्यक्ति की अनएक्सप्लेंड इनकम नहीं माना जा सकता, क्योंकि वह उसके घर में मिली है। ज्वेलरी किसकी है, कहां से आई है और परिवार की परिस्थितियां क्या हैं इन बातों को भी देखना जरूरी है। मामला नागपुर के चार्टर्ड अकाउंटेंट निर्मल कुमार अग्रवाल का है। 26 जुलाई 2016 को उनके घर पर इनकम टैक्स विभाग ने सर्च की थी। इस दौरान करीब 2.434 किलो सोने की ज्वेलरी मिली, जिसकी कीमत करीब 90.59 लाख रुपये थी। इसमें से 1.314 किलो ज्वेलरी जब्त कर ली गई। इसके अलावा 7.06 लाख रुपये कैश भी मिला, जिसमें से 5 लाख रुपये जब्त...