आगरा, मई 23 -- घर में घुस जेवरात, एलसीडी चोरी के मामले में दो आरोपियों को अदालत ने दोषी पाया है। एसीजेएम ग्यारह आशीष कंबोज ने आरोपी अरबाज निवासी शाहगंज व करन निवासी नाई की मंडी को चार वर्ष के कारावास और 2000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं राज्य की ओर से एपीओ संजीव कुमार यादव ने अहम साक्ष्य प्रस्तुत किए। वादी राजवीर सिंह निवासी नगला कमाल ने थाना खेरागढ़ पर तहरीर देकर आरोप था कि 31 मई 2022 को अज्ञात अभियुक्तों द्वारा 30/31 मई की रात में उसके घर में घुस तोड़िया, बिछिया, कान की बाली, महिलाओं के कपड़े व एलसीडी चोरी कर ले गए। यह भी पढ़ें- संगठित गिरोह बना चोरी के दोषी को चार साल की सजा पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए 23 जून 22 को आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। उनसे 15 हजार रुपये बरामद हुए थे। विवेचक ने अहम साक्ष्य जुटा आरोपियों के ...